गुजरात में लगातार कुरौना के मामलों में इजाफा हो रहा है, इसके चलते गुजरात हाई कोर्ट ने भी चिंता जताई है. हाईकोर्ट ने सुओमोटो अर्जी पर हीयरिंग करते हुए राज्य सरकार को और कड़े कदम उठाने के लिए कई निर्देश किए है.
क्या कहा गुजरात हाईकोर्ट ने
- गुजरात हाईकोर्ट ने सूचन किया कि शादी समारोह और अंतिम विधि के अलावा तमाम कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाए
- शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 100 के बदले 50 की जाए
- दूसरे कार्यक्रमों में 810 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो
- ऑफिस में लोगों की संख्या कम की जाए
- ऑफिस स्टाफ 50 प्रतिशत या उससे कम किया जाए
- मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़क अमल वारी हो
- बूथ मैनेजमेंट के जैसे कोरोना मैनेजमेंट भी किया जाए
- छोटे व्यापारियों को नुकसान ना भुगतना पड़े उसका ख्याल रखा जाए
- राज्य में अभी भी कई चीजें ऐसी है जो सुधारी जा सकती है
- गुजरात हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की कई नीतियों से हम खुश नहीं है.