मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए वसूली कांड के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर इस्तिफा देने वाले अनिल देशमुख को एक झटका लगा है.
बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से CBI जांच के खिलाफ अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इन्कार कर दिया है. CBI की तरफ से प्राथमिक जांच यथावत रहेगी,
क्या कहा बॉम्बे हाईकोर्ट ने
यह दो बड़े पद पर बैठे लोगो से जुडा मामला है. लोगो का विश्वास बना रहे इसिलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है, हम हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे.
अनिल देशमुख के इस मामले पर सुनवाई के वक्त उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हाजिर रहे, तो वही परमबीर सिंह के लिए मुकुल रोहतगी और महाराष्ट्र सरकार का पक्ष अभिषेक मनु सिंघवी और जयश्री पाटिल के लिए साल्वे पेश हुए.